उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को लगा कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज,,,

देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी को देहरादून कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अंजली बेंजवाल की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया।
साहू के खिलाफ कैंट थाने में षड्यंत्र, धोखाधड़ी, प्रताड़ना, जालसाजी और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है। साहू ने अदालत में अपनी अर्जी में आशंका जताई थी कि मंत्री पत्नी के राजनीतिक रसूख और पद के प्रभाव के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि शादी को 22 वर्ष हो चुके हैं और यह मामला घरेलू व आर्थिक प्रकृति का है, जिसमें कथित टिप्पणी बंद कमरे में की गई थी, न कि सार्वजनिक रूप से। हालांकि, राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक गोविंद सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग मंत्री के सरकारी आवास पर कर्मचारियों व स्टाफ के सामने हुआ था। अदालत ने यह मानते हुए याचिका निरस्त कर दी कि निजी परिसर भी कर्मचारियों की मौजूदगी में ‘पब्लिक व्यू’ के दायरे में आ सकता है।
