उत्तराखंड पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चैंपियन के खिलाफ पहले से दर्ज है 16 से अधिक आपराधिक मामले,,,,

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय से खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। लक्सर कोतवाली में दर्ज SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को उनके अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान वापस ले लिया। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर बिना कोई आदेश पारित किए याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।
🔴 क्या है पूरा मामला?
यह मामला हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र के शांतर्शाह निवासी जोगेंद्र कुमार की शिकायत से जुड़ा है। आरोप के अनुसार, 22 जून को एक शादी समारोह से लौटते समय जेके टायर फैक्ट्री के सामने पूर्व विधायक के वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। अगले दिन जब इस संबंध में फोन पर बातचीत हुई, तो पूर्व विधायक ने कथित तौर पर गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जान से मारने व महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराने जैसी गंभीर धमकियां दीं। इस शिकायत के आधार पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
🔴 अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें
- पीड़ित पक्ष: अदालत को बताया गया कि पूर्व विधायक ने फोन पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में सुरक्षित है। पीड़ित पक्ष ने यह भी दावा किया कि चैंपियन के खिलाफ पहले से 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- बचाव पक्ष (चैंपियन): पूर्व विधायक की ओर से आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने किसी जातिसूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया और न ही वायरल वीडियो से उनका कोई संबंध है।
🔴 अब क्या होगी आगे की स्थिति
उच्च न्यायालय से याचिका वापस लिए जाने के बाद पूर्व विधायक को कोई अंतरिम राहत या गिरफ्तारी पर रोक नहीं मिली है। ऐसे में लक्सर कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
