उत्तराखंड हरिद्वार में पशु कटान मामले में कोर्ट का कड़ा रुख, आरोपियों की अपराध गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को किया खारिज,,,
लक्सर: संरक्षित पशु के कटान और अवशेष बरामद होने से जुड़े संवेदनशील मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है।
🔴 घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर में शिवगढ़ मार्ग पर संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 23 अगस्त को शमीम कुरैशी, वसीम (निवासीगण सुल्तानपुर) तथा मोबिन, मेहताब व तासीन (निवासीगण मोहम्मदपुर कुन्हारी) को गिरफ्तार कर लिया था।
🔴 बचाव पक्ष के तर्क और अभियोजन का विरोध
इस मामले में आरोपी मोबिन की ओर से न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए तमाम आरोपों को निराधार करार दिया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर और अजमानतीय श्रेणी का बताते हुए आरोपियों की रिहाई का पुरजोर विरोध किया।
🔴 अदालत का कड़ा निर्णय

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है।
