केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, नियुक्ति पत्र नहीं, बल्कि ‘आवेदन की तारीख’ बनेगी आधार, हजारों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ,,,,

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अनुकंपा (Compassionate Ground) के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए अब पुरानी पेंशन योजना चुनने का रास्ता साफ हो गया है।
इस नए नियम के तहत, पात्रता तय करने के लिए अब नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) की तारीख के बजाय नौकरी के लिए किए गए आवेदन की तारीख को मुख्य आधार माना जाएगा।
🟢 क्या है नया आदेश और कौन होंगे पात्र?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मृतक आश्रितों या परिवार के सदस्यों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई, वे सभी OPS के हकदार होंगे।
पात्रता की मुख्य शर्तें:
-
- कर्मचारी की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई हो।
- आवेदन की तिथि 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले की हो।
- वास्तविक नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद (NPS लागू होने के बाद) हुई हो।
- आवेदन के समय उम्मीदवार नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र (Eligible) रहा हो।
नियम: ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों को अब ‘CCS (Pension) Rules, 2021’ के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का एकमुश्त विकल्प दिया जाएगा।
🟢 वर्ष 2023 के आदेश से क्यों अलग है यह फैसला?
केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया था, लेकिन उसमें केवल सामान्य भर्तियों के तहत देरी से नियुक्त हुए कर्मचारियों को ही शामिल किया गया था; अनुकंपा नियुक्तियां उसके दायरे से बाहर थीं। अब सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और व्यय विभाग से व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस कमी को दूर कर दिया है। फरवरी 2026 में हुई ‘नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी’ (NC-JCM) की बैठक में कर्मचारी संगठनों द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद यह सुधारात्मक कदम उठाया गया है।
🟢 एक नजर में अंतर: OPS बनाम NPS
|
पुरानी पेंशन योजना (OPS) |
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) |
|
|---|---|---|
|
पेंशन की गारंटी |
सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम बेसिक पे का लगभग 50% निश्चित पेंशन। |
निश्चित नहीं; पेंशन राशि पूरी तरह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर। |
|
महंगाई भत्ता |
समय-समय पर महंगाई राहत (DR) का पूरा लाभ। |
महंगाई राहत (DR) का कोई सीधा प्रावधान नहीं। |
|
योगदान |
कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं, पूरी जिम्मेदारी सरकार की। |
कर्मचारी और सरकार दोनों का निश्चित मासिक योगदान (Fund Investment)। |
🟢 क्या सभी कर्मचारियों के लिए बहाल होगी OPS?
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले को “ऐतिहासिक” बताते हुए इसका स्वागत किया है। हालांकि, जहां तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का सवाल है, सरकार का रुख अभी भी बेहद कड़ा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार सामान्य रूप से NPS या UPS के दायरे में आने वाले शेष कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
