उत्तराखंड चारधाम यात्रा में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहनों पर रोक, आयुक्त गढ़वाल के सख्त निर्देश,,,,,

देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने यातायात संचालन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार यात्रा अवधि में सभी यात्री वाहन केवल सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।
आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि रात 10 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक किसी भी यात्री वाहन को हाईवे पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में केवल ट्रक और अन्य भारी वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी।
यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाईवे पर भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
