उत्तराखंड कोविड कर्फ्यू के नए आदेश के बाद प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या नहीं

abpindianews, देहरादून – प्रदेश मे कोरोना के घटते संक्रमण प्रभाव को देखते हुए सरकार ने कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान 3 दिन पुरा बाजार खोलने की अनुमति दी है । मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मंगलवार को संशोधित s&op जारी की है। अब प्रदेश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 9 जून ,11 जून और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे।
संलग्न प्रतिष्ठान अभी भी रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल स्टेडियम, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व बार बंद ही रहेंगे, इसके अलावा कोविड-19 कर्फ्यू की s&op में बाकी के प्रावधान यथावत रहेंगे।