उत्तराखंड में पंचायत उपचुनावों का शंखनाद, हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू, 15 जुलाई को ही मतदान और परिणाम,,,

देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। प्रदेश के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष सभी 12 जिलों में रिक्त पड़े उप प्रधान और ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सोमवार, 6 जुलाई 2026 को चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि आगामी 15 जुलाई को ही मतदान और उसी दिन मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ मात्र एक ही दिन के भीतर संपन्न कराया जाएगा।
🟢 आदर्श आचार संहिता प्रभावी, आज जारी होगी जिलावार सूचना
चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, संबंधित 12 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आज, 7 जुलाई को अपने-अपने जनपदों में चुनाव से संबंधित विस्तृत स्थानीय सूचना जारी करेंगे। इस सूचना की प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर भी चस्पा की जाएगी, ताकि मतदाता व प्रत्याशी समय रहते सूचित हो सकें।
🟢 8 जुलाई से मिलेंगे नामांकन पत्र
चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 8 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालय से नामांकन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जो प्रत्याशी इस अवधि में फॉर्म नहीं ले पाएंगे, उनके लिए 15 जुलाई (मतदान के दिन) सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में नामांकन पत्र प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था की गई है।
🟢 15 जुलाई का संपूर्ण चुनावी टाइम-टेबल (एक ही दिन में पूरी प्रक्रिया)
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विशेष कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई को समयबद्ध चरणों में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी
|
समय अवधि |
चुनावी प्रक्रिया एवं चरण |
|---|---|
|
सुबह 08:00 से 09:30 बजे |
नामांकन पत्र की उपलब्धता (ग्राम पंचायत मुख्यालय पर) |
|
सुबह 10:00 से 11:00 बजे |
नामांकन पत्रों को जमा करना |
|
सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे |
नामांकन पत्रों की आधिकारिक जांच व समीक्षा |
|
दोपहर 12:00 से 12:30 बजे |
प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी का समय |
|
दोपहर 12:30 से 01:00 बजे |
वैध उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन |
|
दोपहर 01:30 से 03:30 बजे |
मतदाताओं द्वारा मतदान (Voting) |
|
शाम 04:00 बजे से समाप्ति तक |
मतगणना एवं परिणाम की आधिकारिक घोषणा |
🟢 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ही विकेंद्रीकृत व्यवस्था
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उप प्रधान पद के चुनाव की समस्त प्रक्रिया—नामांकन, जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा—संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही संपादित होगी। यह चुनाव ‘उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्य, प्रधान एवं उप प्रधान निर्वाचन) नियमावली 1994’ (जो उत्तराखंड में प्रभावी है) के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कराया जा रहा है।
🟢 प्रशासनिक तैयारियां तेज
अधिसूचना जारी होते ही उत्तराखंड के 12 जिलों में प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, ग्रामीण अंचलों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
