उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला ना चलेगी “स्कूलों की मनमानी” और ना ही रोका जाएगा “कर्मचारियों का वेतन”

abpindianews, देहरादून – उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में अग्रिम आदेशो तक सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। वही अब छात्रों की फीस को लेकर भी सरकार ने बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में कोई भी निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों से जबरन फीस लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं।
ऑनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से पढ़ाई करवाने वाले स्कूल संचालक केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नही लिया जाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आदेश और जारी किया गया है जो अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई का शुल्क भी देने में असमर्थ है, स्कूल प्रबंधन उन छात्रों को स्कूल से बाहर नही निकाल सकता है। स्कूल को अभिभावकों को फीस देने के लिए समय भी देना होगा।
वहीं सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है जिसके अनुसार किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में कार्यरत कर्मचारी का वेतन किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता है। आजीविका के लिए नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा।