उत्तराखंड अवैध निर्माण पर एमडीडीए ने की सख्त कार्रवाई, “स्मार्ट देहरादून का सपना, नियमों का पालन ही होगा आधार”

उत्तराखंड अवैध निर्माण पर एमडीडीए ने की सख्त कार्रवाई, “स्मार्ट देहरादून का सपना, नियमों का पालन ही होगा आधार”

उत्तराखंड अवैध निर्माण पर एमडीडीए ने की सख्त कार्रवाई, “स्मार्ट देहरादून का सपना, नियमों का पालन ही होगा आधार”

देहरादून: राजधानी देहरादून में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांवली रोड क्षेत्र में हो रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कदम स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किए जाने पर उठाया गया।

संयुक्त सचिव गौरच चटवाल के आदेश पर हुई इस कार्रवाई की निगरानी एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्वयं की। मौके पर सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता अभिजीत थलवाल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पहुंचते ही अवैध हिस्से को तत्काल ध्वस्त कर दिया।

“शहर को स्मार्ट और सुव्यवस्थित बनाना हमारी जिम्मेदारी” – बंशीधर तिवारी ( MDDA उपाध्यक्ष)

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून को योजनाबद्ध, स्वच्छ और आधुनिक स्वरूप में विकसित करना है। उन्होंने चेतावनी दी —

 “देहरादून की सुंदरता, स्वच्छता और सुव्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा।
बिना स्वीकृति या मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों पर तत्काल सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।”

 

उन्होंने जनता से अपील की कि कोई भी व्यक्ति निर्माण शुरू करने से पहले एमडीडीए से नक्शा स्वीकृत करवाए, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

🟢निरीक्षण अभियान जारी, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी नजर🟢

एमडीडीए की टीमें शहर में लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। तिवारी ने स्पष्ट कहा कि —

“अवैध निर्माण पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। देहरादून का विकास केवल नियम और व्यवस्था के दायरे में ही होगा।”

🟢शहरवासियों से अपील🟢

प्राधिकरण ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करें, ताकि देहरादून की सुंदरता और सुव्यवस्था बनी रहे। साथ ही चेतावनी दी कि भूमि काटकर बेचने या बिना अनुमति निर्माण में लिप्त पाए गए व्यक्तियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

abpindianews

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