उत्तराखंड -जागो ग्राहक जागो, शराब के ठेके पर दुकानदार को खुदरा मूल्य से ₹10 अधिक लेने पर देना पड़ा रुपए 2500000 का जुर्माना

उत्तराखंड -जागो ग्राहक जागो, शराब के ठेके पर दुकानदार को खुदरा मूल्य से ₹10 अधिक लेने पर देना पड़ा रुपए 2500000 का जुर्माना

abpindianews,देहरादून-  अगर आप शराब के शौकीन है और शराब ठेके से आप से निर्धारित रेट से अधिक रकम ली जा रही हैं तो यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी है। हरिद्वार के राईसी क्षेत्र में शराब के अध्धे पर ₹10 अधिक लेने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ठेकेदार पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। आयोग ने ब्याज समेत ₹10 लौटाने के निर्देश ठेकेदार को दिए हैं।जानकारी के अनुसार लक्सर के ऐथल बुजुर्ग गांव निवासी दीपक कुमार ने 21 दिसंबर को हरिद्वार के राईसी स्थित शराब की दुकान से शराब के एक ब्रांड का हाफ खरीदा। आरोप है कि सेल्समैन ने इसके बदले ग्राहक से 360 रुपये लिए, जबकि हाफ पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) 350 रुपये लिखा हुआ था। दावा था कि दीपक ने ठेके पर लगी पीओएस मशीन में अपने एटीएम कार्ड से भुगतान कर सेल्समैन से रसीद ली। इसके बाद दीपक ने अधिवक्ता रघुवीर सिंह मूंगरे से संपर्क कर ज्यादा रेट लेने की जानकारी दी। ग्राहक ने अधिवक्ता के माध्यम से ठेकेदार केशो देवी को नोटिस भेजा, लेकिन इस संबंध में ठेकेदार की ओर से जवाब नहीं आया। इसके बाद में अधिवक्ता ने दीपक की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। आयोग की ओर से प्रकरण को लेकर ठेकेदार को नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आयोग ने ठेकेदार को अपना प्रति शपथपत्र देने तथा अपने पक्ष के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी समय दिया, लेकिन ठेकेदार आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुआ।

आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी माना है। आयोग ने दीपक से वसूली गई दस रुपये की रकम मय छह फीसदी ब्याज के लौटाने के आदेश जारी किए।साथ ही ठेकेदार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।इस संबंध में दीपक के अधिवक्ता मूंगरे ने निर्णय की पुष्टि की है। उधर, ठेकेदार के प्रबंधक रामसागर ने मीडिया को बताया कि उन्हें फोरम से वाद के संबंध में सूचना या नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी लेकर इसकी अपील की जाएगी।

abpindianews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share